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पदौन्नती


हिमाचल प्रदेश में स्कूल प्रिंसिपलों को सेवानिवृति के नजदीक पदौन्नत हो कर उपनिदेशक बनने का मोका अब नहीं मिलेगा ! राज्य सरकार ने उपनिदेशक स्कूल केदार की पदौन्नती की प्रक्रिया को संशोधित कर दिया है ! शर्त जोड़ी गई है की यदि किसी प्रिंसिपल का सेवाकाल एक साल से कम है तो उसे उपनिदेशक नहीं लगाया जायेगा ! ऐसी स्तिथि में वरिष्ठता को नज़रंदाज कर उसके जूनियर को यह मोका दिया जायेगा ! तारक दिया गया है की दो चार महीने के लिए पदौन्नत हो रहे उपनिदेशकों के कारन काम प्रभावित हो रहा है ! अब इस पद पर कम से कम एक साल के लिए नियुक्ति होगी ! नयी प्रक्रिया को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है !

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